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कचरा फैलाने वाले रेस्टोरेंट व प्रतिष्ठानों को नगर परिषद का नोटिस

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कचरा फैलाने वाले रेस्टोरेंट व प्रतिष्ठानों को नगर परिषद का नोटिस


बक्सर, 05 अक्टूबर (हि.स.)। शहर में साफ-सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने और सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फैलाने वालों पर शिकंजा कसने के लिए नगर परिषद बक्सर ने सख्त कदम उठाया है।

नगर परिषद प्रशासन ने सड़क, नाली और फुटपाथ पर कचरा फेंकने वाले प्रमुख व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और रेस्टोरेंट संचालकों को नोटिस जारी किया है।

नगर परिषद के अनुसार नियमित रूप से सफाई और कूड़ा उठाव के बावजूद कई दुकानों, रेस्टोरेंटों और भवनों के सामने दोबारा कचरा फेंक दिया जाता है। इससे शहर की स्वच्छता प्रभावित होने के साथ बीमारियों का खतरा भी बढ़ रहा है।

नोटिस पाने वालों में नमक फैमिली रेस्टोरेंट, पार्क व्यू फैमिली रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट हॉल तथा जमुना चौक स्थित कोलकाता रॉयल बिरयानी हाउस शामिल हैं।

नगर परिषद के अधिकारियों ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के सिविल अपील संख्या-6174/2023 में पारित न्यायादेश के आलोक में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के अनुपालन के लिए मोबाइल कोर्ट का गठन किया गया है। टीम शहरी क्षेत्र में औचक निरीक्षण कर रही है। सड़क, नाली, फुटपाथ या सरकारी भूमि पर कचरा फैलाना और कचरा जलाना प्रतिबंधित है।

नोटिस में प्रतिष्ठान संचालकों और भवन स्वामियों को अपने परिसर के सामने कचरा नहीं फेंकने तथा स्वयं कूड़ेदान की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। नियमों का उल्लंघन करने पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उपविधि-2019 और बिहार नगरपालिका अधिनियम-2007 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

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हिन्दुस्थान समाचार / Jitendra Kumar Mishra