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सारण में दीपावली और छठ पर पटाखों की बिक्री के लिए लाइसेंस अनिवार्य, केवल हरित पटाखों की अनुमति

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सारण, 04 नवंबर (हि.स.)। जिला दण्डाधिकारी सारण के निर्देशानुसार आगामी दीपावली और छठ पर्व के मद्देनजर पटाखा विक्रेताओं के लिए अस्थायी अनुज्ञप्ति लेना अनिवार्य कर दिया गया है। विस्फोटक नियमावली, 2008 एवं 2026 के संशोधनों तथा सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के आलोक में यह कदम उठाया गया है ताकि अग्निकांड व दुर्घटनाओं पर रोक लगाई जा सके।

प्रशासनिक आदेश के तहत केवल कम आवाज और कम धुआं उत्पन्न करने वाले हरित पटाखों के निर्माण, भंडारण और बिक्री की अनुमति होगी, जिसके लिए अधिकतम 15 दिनों की अस्थायी अनुज्ञप्ति जारी की जाएगी। बेरियम नाइट्रेट, लेड, मर्करी जैसे हानिकारक यौगिकों वाले पटाखों और लड़ी सीरीज के पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

इसके अलावा ऑनलाइन बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित है और विदेशी या चीनी पटाखे बेचने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पटाखों के उपयोग का समय रात्रि 8:00 बजे से 10:00 बजे तक निर्धारित किया गया है।

सुरक्षा और दुर्घटनाओं से बचाव के लिए अनुमंडल पदाधिकारी छपरा सदर, सोनपुर और मढौरा क्षेत्रान्तर्गत खुले मैदानों में दुकानें आवंटित करेंगे। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बिना लाइसेंस के अवैध बिक्री करने वालों की सामग्रियां जब्त करते हुए सख्त विधिक कार्रवाई की जाएगी।

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हिन्दुस्थान समाचार / धनंजय कुमार