दहेज हत्या मामले में पति, देवर व सास को 7-7 वर्ष की सजा
| Jul 22, 2026, 13:25 IST
सारण, 22 जुलाई (हि.स.)। पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और चार्जशीट के आधार पर न्यायालय ने दहेज हत्या के एक मामले में पति, देवर और सास को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 15, वसीम अकरम खान की अदालत ने मशरक थाना कांड संख्या-329/17 धारा 304बी/201/34 भादवि में सुनवाई करते हुए गंगौली चौहान टोला निवासी अभियुक्त भीम सिंह, अर्जुन सिंह और प्रमिला देवी को सजा दी।
सरकारी वकील सर्वजीत ओझा के अनुसार धारा 304बी/34 के तहत तीनों को 7-7 वर्ष का सश्रम कारावास व 50,000 रुपए अर्थदंड तथा धारा 201/34 में 3-3 वर्ष का कारावास व 10,000 रुपए अर्थदंड सुनाया गया। अर्थदंड न देने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा दी गई।
हिन्दुस्थान समाचार / धनंजय कुमार

