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कालाबाजारी के लिए जमा 98 गैस सिलेंडर बरामद

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कालाबाजारी के लिए जमा 98 गैस सिलेंडर बरामद


अररिया 27 अगस्त(हि.स.)। घरेलू एवं व्यावसायिक गैस सिलेंडरों के अवैध भंडारण को लेकर फारबिसगंज प्रशासन की ओर से ढोलबज्जा के हटिया चौक स्थित एक आवास में छापेमारी कर भारी संख्या में कालाबाजारी के लिए स्टॉक कर रखे घरेलू और व्यवसायिक गैस सिलेंडर का बड़ा खेप बरामद किया।

इंडेन,भारत और एचपी का कुल 98 घरेलू और व्यवसायिक गैस सिलेंडर बरामद किया गया। कार्रवाई डीएम विनोद दूहन के निर्देश पर फारबिसगंज प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी इंद्रजीत कुमार ने फारबिसगंज थाना पुलिस बल के साथ की।

मामले को लेकर एमओ इंद्रजीत कुमार ने बताया कि जिला प्रशासन को गुप्त सूचना मिली थी कि ढोलबज्जा हटिया चौक के निकट स्थित सुनील कुमार साह के आवास पर बड़ी मात्रा में गैस सिलेंडरों का अवैध रूप से भंडारण किया गया है। सूचना के आधार पर पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर छापेमारी की गई।

छापेमारी के दौरान घर में बड़ी संख्या में गैस सिलेंडर पाए गए, जिसके बाद सभी सिलेंडरों को जब्त कर लिया गया। जब्त किए गए सिलेंडरों में 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू रसोई गैस सिलेंडर तथा 19 किलोग्राम वाले व्यावसायिक गैस सिलेंडर शामिल हैं।

जब्त सिलेंडरों में इंडेन के 28 खाली और 9 भरे हुए घरेलू सिलेंडर तथा 4 व्यावसायिक सिलेंडर, भारत गैस के 17 खाली और 10 भरे हुए घरेलू सिलेंडर तथा 3 खाली व्यावसायिक सिलेंडर और एचपी गैस के 6 खाली एवं 11 भरे हुए घरेलू सिलेंडर तथा 10 खाली व्यावसायिक सिलेंडर शामिल है।

सभी जब्त सिलेंडरों की जब्ती सूची तैयार कर उन्हें अग्रिम आदेश तक सुरक्षित रखने के लिए साक्षी एचपी गैस ग्रामीण वितरक, कॉलेज चौक, फारबिसगंज को जिम्मेनामा पर सुपुर्द किया गया है।

गैस सिलेंडरों के अवैध भंडारण और कालाबाजारी को लेकर फारबिसगंज क्षेत्र में प्रशासन की ओर से पहले भी छापेमारी और जांच की कार्रवाई की जाती रही है। पूर्व में भी घरेलू गैस सिलेंडरों के अनधिकृत भंडारण एवं नियमों के विपरीत कारोबार को लेकर प्रशासन ने कार्रवाई की थी। इसके बावजूद यदि एक आवासीय परिसर से इतनी बड़ी संख्या में अलग-अलग कंपनियों के घरेलू और व्यावसायिक सिलेंडर बरामद होते हैं, तो इससे क्षेत्र में गैस के अवैध कारोबार के नेटवर्क की आशंका को बल मिला है।

ताजा कार्रवाई के बाद प्रशासन इस बात की भी जांच कर रहा है कि बरामद सिलेंडर कहां से लाए गए और इन्हें किस उद्देश्य से एकत्र कर रखा गया था।मामले को लेकर प्रशासन द्वारा फारबिसगंज थाना में आवश्यक वस्तु अधिनियम के साथ विस्फोटक अधिनियम, द एलपीजी रेगुलेशन ऑफ सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्डर,गैस सिलेंडर नियम, बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम तथा भारतीय न्याय संहिता की सुसंगत धाराओं के तहत कांड दर्ज किया गया है।

पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है।

हिन्दुस्थान समाचार / राहुल कुमार ठाकुर