कालाबाजारी के जब्त गैस सिलेंडर मामले में 24 घंटे के बाद पिता पुत्र पर नामजद केस दर्ज
अररिया 14 मार्च(हि.स.)। फारबिसगंज के पोखर बस्ती वार्ड संख्या 15 में गुरुवार की रात अनुमंडल प्रशासन की ओर से की गई छापेमारी में एक घर और गोदाम से जब्त किए गए 261 घरेलू, व्यावसायिक एवं छोटे व्यवसायिक सिलेंडर मामले में चौबीस घंटे के बाद दो लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज किया गया है। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी इंद्रजीत कुमार के द्वारा फारबिसगंज थाना में आवेदन पोखर बस्ती,मीडल स्कूल चौक के निकट,वार्ड संख्या 15 के रहने वाले मो. साबिर अंसारी पिता स्व. एतवारी अंसारी और उनके पुत्र मो. इमरान अंसारी के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज किया गया है।
दर्ज एफआईआर कांड संख्या 142/26 में घरेलू एवं व्यावसायिक गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी अवैध भंडारण एवं दुरुपयोग करने का आरोप लगाया गया है। जब्त किए गए सभी गैस सिलेंडर को कॉलेज चौक स्थित साक्षी एचपी गैस ग्रामीण वितरक को जिम्मेनामा पर अगले आदेश तक सुरक्षित रखने को लेकर सुपुर्द किया गया है।दर्ज एफआईआर में घनी आबादी वाले बस्ती क्षेत्र में भंडारण से विस्फोट एवं आगजनी के साथ जानमाल की खतरे की संभावना भी जताई गई है। फिर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दर्ज किया गया है, जबकि प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा दिए गए आवेदन में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के साथ एक्सप्लोसिव एक्ट 1884, गैस सिलेंडर रूल्स 2016, बिहार फायर सर्विस एक्ट 2014 बीएनएस के तहत मामला दर्ज करने का आवेदन दिया गया। बावजूद इसके मामले में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत केस दर्ज होने पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं।
हिन्दुस्थान समाचार / राहुल कुमार ठाकुर

