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गैस के नाम पर व्यवसायी द्वारा अतिरिक्त शुल्क लेने पर जिला प्रशासन ने दी चेतावनी

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गैस के नाम पर व्यवसायी द्वारा अतिरिक्त शुल्क लेने पर जिला प्रशासन ने दी चेतावनी


सहरसा, 25 अप्रैल (हि.स.)।

जिले में गैस की किल्लत एवं बढ़ी हुई कीमत के नाम पर अतिरिक्त वसुली किये जाने पर दंडात्मक कारवाई की चेतावनी जिला प्रशासन ने जारी की है।

ग्राहकों का शोषण करने पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।जिला प्रशासन ने आम जनमानस एवं सभी व्यवसायियों को सूचित किया है कि वर्तमान में जिले में व्यावसायिक गैस सिलिंडर की कोई कमी नहीं है।जिले के सभी मिष्ठान भंडारों एवं अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को उनकी मांग के अनुरूप पर्याप्त मात्रा में व्यावसायिक गैस सिलिंडर की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है।

जिला आपूर्ति पदाधिकारी प्रमोद कुमार ने कहा कि प्रशासन के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि कुछ मिठाई दुकानदारों एवं प्रतिष्ठानों द्वारा गैस की कृत्रिम कमी का बहाना बनाकर उपभोक्ताओं से खाद्य सामग्री पर अतिरिक्त शुल्क या अधिक राशि की वसूली की जा रही है। इस संबंध में बिहार सरकार, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के माध्यम से कड़े निर्देश प्राप्त हुए हैं।उन्होंने कहा कि एलपीजी शुल्क, गैस शुल्क या इसी तरह के किसी भी अतिरिक्त शुल्क को बिल में जोड़ना अनुचित व्यापार की श्रेणी में आता है।

रेस्तरां एवं होटलों को यह सुनिश्चित करना होगा कि मेनू में प्रदर्शित मूल्य ही अंतिम मूल्य हो। ईंधन एवं परिचालन लागत को मेनू मूल्य में ही समाहित होना चाहिए। इन्हें अलग से वसूलना नियमों का उल्लंघन है।उन्होंने कहा कि कोई दुकानदार गैस की कमी का भ्रम फैलाकर अधिक वसूली करता पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने कहा कि किसी भी प्रतिष्ठान द्वारा गैस चार्ज या इसी तरह का कोई अवैध शुल्क मांगा जाता है, तो उपभोक्ता इसकी शिकायत तुरंत राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के नंबर 1915 पर या जिला समाहर्ता कार्यालय में दर्ज करा सकते हैं। जिला प्रशासन सभी व्यापारियों से सहयोग की अपेक्षा करता है एवं उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।

हिन्दुस्थान समाचार / अजय कुमार