जिलाधिकारी ने बिजली विभाग के कार्यपालक अभियंता से मांगा स्पष्टीकरण
सारण, 17 अप्रैल (हि.स.)। बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम 2015 के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर सारण के जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने आज अपने कार्यालय कक्ष में द्वितीय अपील के तहत शिकायतों की सुनवाई की।
इस दौरान कुल सोलह मामलों पर विचार किया गया, जिनमें से चार शिकायतों का जिलाधिकारी ने मौके पर ही अंतिम रूप से निवारण करते हुए आदेश पारित कर दिया। सुनवाई के दौरान कार्य के प्रति शिथिलता बरतने वाले अधिकारियों पर जिलाधिकारी सख्त दिखे। मांझी प्रखंड के लक्ष्मण मांझी और बनियापुर के दीपक कुमार सिंह द्वारा बिजली बिल में सुधार को लेकर दर्ज परिवादों में समय पर प्रतिवेदन उपलब्ध न कराने पर डीएम ने नाराजगी जताई।
उन्होंने इस लापरवाही के लिए कार्यपालक अभियंता विद्युत आपूर्ति प्रमंडल छपरा पश्चिमी से स्पष्टीकरण पूछने का निर्देश दिया। बाकी बचे बारह मामलों में जिलाधिकारी ने संबंधित लोक प्राधिकारों को अगली तिथि पर पूर्ण प्रतिवेदन के साथ अनिवार्य रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया।
जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने स्पष्ट रूप से कहा कि लोक शिकायतों का ससमय और गुणवत्तापूर्ण निवारण प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने सभी पदाधिकारियों को हिदायत दी कि वे इस अधिनियम के सफल क्रियान्वयन के लिए सजग, संवेदनशील और सक्रिय रहें। उन्होंने जोर देकर कहा कि आम जनता की समस्याओं के समाधान में किसी भी स्तर पर तत्परता की कमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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हिन्दुस्थान समाचार / धनंजय कुमार

