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विधान परिषद चुनाव को लेकर दरभंगा में निषेधाज्ञा लागू

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विधान परिषद चुनाव को लेकर दरभंगा में निषेधाज्ञा लागू


दरभंगा, 22 अक्टूबर (हि.स.)।

बिहार विधान परिषद के दरभंगा स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के चुनाव को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिलाधिकारी कौशल कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 163 के तहत पूरे जिले में निषेधाज्ञा लागू की है। 23 अक्टूबर को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा।

जिलाधिकारी के आदेश के अनुसार, 23 अक्टूबर को सुबह 5 बजे से शाम 6 बजे तक वाहनों के परिचालन पर प्रतिबंध रहेगा। हालांकि, निर्वाचन कार्य में लगे वाहनों और एंबुलेंस, बिजली, दुग्ध आपूर्ति तथा पानी के टैंकर जैसी आवश्यक सेवाओं को निर्धारित शर्तों के साथ छूट दी गई है। निर्वाचन कार्य में प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी और मतदान दल के वाहन भी चल सकेंगे।

अभ्यर्थियों को निर्वाची पदाधिकारी से परमिट प्राप्त वाहनों के उपयोग की अनुमति होगी। ऐसे वाहनों में चालक सहित अधिकतम पांच व्यक्ति सवार हो सकेंगे। इन वाहनों से मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लाने-ले जाने पर प्रतिबंध रहेगा।

निजी वाहनों का इस्तेमाल वाहन मालिक अपने और परिवार के सदस्यों के मतदान के लिए कर सकेंगे, लेकिन मतदान केंद्र से 200 मीटर की परिधि के बाहर ही वाहन खड़े करने होंगे। निर्धारित मार्गों पर चलने वाली बसों, बीमार एवं अस्वस्थ व्यक्तियों के वाहनों तथा रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड तक आने-जाने के लिए आवश्यक रिक्शा एवं अन्य वाहनों को भी छूट दी गई है।

मतदान केंद्र परिसर में मोबाइल पर रोक

मतदान केंद्र परिसर में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध रहेगा। निर्वाचन कार्य में प्रतिनियुक्त कर्मियों को इससे छूट दी गई है। निषेधाज्ञा का पालन सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी संबंधित थाना एवं सेक्टर पदाधिकारियों, जोनल और सुपर जोनल दंडाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों, अनुमंडल पदाधिकारियों, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों, नगर पुलिस अधीक्षक तथा पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) को सौंपी गई है।

जिला जनसंपर्क पदाधिकारी को आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार करने का निर्देश दिया गया है। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 223 के तहत विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का उद्देश्य मतदान प्रक्रिया को बाधारहित बनाए रखना और मतदाताओं को भयमुक्त वातावरण में मतदान का अवसर उपलब्ध कराना है।

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हिन्दुस्थान समाचार / Krishna Mohan Mishra