लूट, जानलेवा हमला व अपहरण के आरोपियों की जमानत खारिज
दरभंगा, 30 सितंबर (हि.स.)।
दरभंगा न्यायालय की विभिन्न अदालतों ने लूट, जानलेवा हमला, नाबालिग के अपहरण समेत अन्य मामलों में आरोपित कई अभियुक्तों की जमानत एवं अग्रिम जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं। लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा ने बताया कि प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय कुमार शर्मा की अदालत ने सदर थाना कांड संख्या 290/26 में राजेश कुमार एवं रवि उर्फ रवि कुमार की जमानत अर्जी खारिज की।
दोनों पर बाजार समिति से खेसारी व मसूर बेचकर पिकअप से लौट रहे चालक व मजदूर के साथ धरमपुर मुक्तिधाम के निकट मारपीट कर लूटपाट करने का आरोप है।
इसी अदालत ने सोनकी थाना कांड संख्या 109/26 में महिला पर जानलेवा हमला करने के आरोपित अजीत लालदेव, रंजन कुमार एवं उषा देवी की अग्रिम जमानत याचिका भी खारिज कर दी।
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश नीरज कुमार की अदालत ने विशनपुर थाना कांड संख्या 72/26 में नाबालिग लड़की के अपहरण के आरोपित जीतेंद्र कुमार उर्फ जीतेंद्र दास तथा बहेड़ी थाना कांड संख्या 121/25 के आरोपी सोनू मंडल की जमानत अर्जी खारिज की।
द्वितीय एडीजे संतोष कुमार पाण्डेय ने बहेड़ी थाना कांड संख्या 371/26 में गणेश यादव, कमलेश्वरी देवी एवं सुमित्रा देवी की जमानत अर्जी, जबकि एडीजे भूपेंद्र सिंह ने बहेड़ी थाना कांड संख्या 116/26 में पिंकी देवी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।
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हिन्दुस्थान समाचार / Krishna Mohan Mishra

