न्यायालय के आदेश पर अभियुक्त की संपत्ति कुर्क, पुलिस ने की जब्ती की कार्रवाई
सुपौल, 08 जून (हि.स.)। न्यायालय द्वारा जारी कुर्की-जब्ती आदेश के अनुपालन में तथा पुलिस अधीक्षक, सुपौल के निर्देशानुसार संबंधित थाना पुलिस ने एक अभियुक्त के विरुद्ध विधिसम्मत कुर्की-जब्ती की कार्रवाई की। यह कार्रवाई न्यायालय के आदेश एवं विधिक प्रक्रियाओं के तहत संपन्न की गई।
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, कुर्की-जब्ती की पूरी प्रक्रिया के दौरान न्यायालय द्वारा निर्गत आदेशों और प्रचलित कानूनी प्रावधानों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया गया। कार्रवाई के समय पुलिस बल की उपस्थिति में अभियुक्त से संबंधित संपत्तियों को नियमानुसार कुर्क किया गया तथा उनकी जब्ती की प्रक्रिया पूरी की गई।
इस दौरान कुर्क की गई संपत्तियों का विस्तृत विवरण तैयार कर आवश्यक अभिलेखों में दर्ज किया गया। अधिकारियों ने बताया कि विधि-व्यवस्था बनाए रखते हुए पूरी कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराई गई।
पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया कि फरार अथवा कानून से बचने का प्रयास करने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध न्यायालय के आदेशानुसार कठोर कार्रवाई जारी रहेगी। साथ ही, अपराध नियंत्रण एवं कानून के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर पुलिस की कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रहेगी।
बिहार पुलिस ने आम लोगों से कानून का पालन करने तथा किसी भी आपराधिक गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को देने की अपील की है। पुलिस का कहना है कि अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई कर जिले में कानून-व्यवस्था को और मजबूत बनाया जा रहा है।
हिन्दुस्थान समाचार / विनय कुमार मिश्र

