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बिहार में जमाबंदी सुधार अब ऑनलाइन, बिहारभूमि पोर्टल पर 'परिमार्जन प्लस' सुविधा शुरू

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बिहार में जमाबंदी सुधार अब ऑनलाइन, बिहारभूमि पोर्टल पर 'परिमार्जन प्लस' सुविधा शुरू


पटना, 05 अप्रैल (हि.स.)। बिहार में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने भूमि अभिलेखों में पारदर्शिता और सुधार के लिए बड़ी पहल शुरू की है। अब राज्य के नागरिक अपनी जमीन की डिजिटाइज्ड जमाबंदी में त्रुटियों को सुधारने या छूटी हुई जमाबंदी को ऑनलाइन दर्ज कराने के लिए बिहार भूमि पोर्टल पर उपलब्ध ‘परिमार्जन प्लस’ सुविधा का लाभ उठा सकेंगे।

यह पहल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उपमुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा के निर्देशन में शुरू की गई है। सरकार ने इसे जनहित में एक अहम कदम बताते हुए लोगों से अधिक से अधिक उपयोग करने की अपील की है।

विभाग के अनुसार, अब लोग घर बैठे ही अपनी जमीन से जुड़े रिकॉर्ड को दुरुस्त कर सकते हैं। इसके लिए आवेदक को बिहारभूमि पोर्टल पर जाकर ‘परिमार्जन प्लस’ विकल्प पर क्लिक करना होगा। पहले से पंजीकृत उपयोगकर्ता अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन कर सकते हैं, जबकि नए उपयोगकर्ताओं को रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा।

लॉगिन के बाद आवेदकों को दो प्रमुख विकल्प मिलेंगे। पहला, डिजिटल जमाबंदी में सुधार और दूसरा, कंप्यूटराइजेशन के लिए छूटी हुई जमाबंदी का डिजिटलीकरण। इन सुविधाओं के माध्यम से भूमि अभिलेखों की अशुद्धियों को दूर करने की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया गया है।

इसके अलावा, नागरिक जमीन से जुड़ी शिकायत या सुझाव दर्ज कराने के लिए जन शिकायत पोर्टल का भी उपयोग कर सकते हैं। विभाग का मानना है कि इस पहल से न केवल आम लोगों को राहत मिलेगी, बल्कि भूमि प्रबंधन व्यवस्था में पारदर्शिता और सुशासन को भी मजबूती मिलेगी।------------

हिन्दुस्थान समाचार / डॉ .राजेश