home page

दीपावली एवं छठ पर्व पर पटाखों की बिक्री के लिए नियमों का करना होगा सख्ती से पालन

 | 
दीपावली एवं छठ पर्व पर पटाखों की बिक्री के लिए नियमों का करना होगा सख्ती से पालन


अररिया 03 नवम्बर(हि.स.)। आगामी दीपावली एवं छठ पर्व के अवसर पर पटाखों के अस्थायी भंडारण एवं विक्रय को लेकर डीएम विनोद दूहन द्वारा आदेश जारी कर संबंधित पदाधिकारियों को पटाखों की बिक्री के लिए नियमों का सख्ती से पालन करने निर्देश दिया गया है।

विस्फोटक नियमावली- 2008 के नियम 84 एवं एक्सप्लोसिव अमेंडमेंट रूल्स, 2019 के प्रावधानों के तहत जिले में अस्थायी पटाखा अनुज्ञप्ति निर्गत करने तथा बिक्री के लिए कई अनिवार्य शर्तें निर्धारित की गई हैं।

जारी आदेश के अनुसार, पटाखों के भंडारण एवं बिक्री के लिए निर्धारित स्थल अज्वलनशील पदार्थों से निर्मित होना चाहिए तथा वहां अनाधिकृत व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित रहेगा। पटाखों के धारण स्थल एवं विक्रय स्थल के बीच कम से कम 3 मीटर तथा संरक्षित कार्य से कम से कम 50 मीटर की दूरी अनिवार्य होगी। विक्रय स्थल और संरक्षित स्थल आमने-सामने नहीं होने चाहिए।

पटाखा बिक्री स्थलों पर तेल से जलने वाले लैम्प, गैस लैम्प अथवा खुली रोशनी के उपयोग पर सुरक्षा की दृष्टि से प्रतिबंध रहेगा। बिजली की रोशनी का उपयोग करने पर वायरिंग भवन की दीवार या छत में फिक्स होनी चाहिए। झूलते हुए बिजली के तार का प्रयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। प्रत्येक दुकान का स्विच अलग-अलग दीवार पर फिक्स होगा तथा मास्टर स्विच कतारबद्ध रहेगा।

पटाखों का प्रदर्शनी स्थल शेड से 50 मीटर के अंदर नहीं बनाया जाएगा। एक क्लस्टर में अधिकतम 50 दुकानों की ही अनुमति दी जाएगी।

सुरक्षा व्यवस्था के तहत पटाखा दुकानों के प्रत्येक क्लस्टर में फर्स्ट एड एम्बुलेंस एवं कम से कम दो अग्निशमन वाहन उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त, सभी क्लस्टरों में विस्फोटक एवं खतरनाक सामग्री से संबंधित चेतावनी बोर्ड प्रदर्शित करना होगा।

अस्थायी पटाखा अनुज्ञप्ति के लिए निर्धारित शीर्ष में पांच सौ रुपये का चालान जमा करना होगा। चालान जमा करने के बाद ही नियमानुसार अस्थायी अनुज्ञप्ति निर्गत की जाएगी।

जिला प्रशासन ने पटाखों की बिक्री एवं उपयोग के संबंध में पर्यावरण संरक्षण और न्यायालय के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।

आदेश के अनुसार, आतिशबाजी के लिए निर्धारित समय सीमा रात्रि 8 बजे से 10 बजे तक होगी। इस समय सीमा का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा।जिला प्रशासन द्वारा सभी अनुमंडल दंडाधिकारी को अपने-अपने क्षेत्राधिकार में इच्छुक एवं पात्र आवेदकों को निर्धारित शर्तों और न्यायालय के निर्देशों के अधीन अस्थायी पटाखा अनुज्ञप्ति निर्गत करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

हिन्दुस्थान समाचार / राहुल कुमार ठाकुर