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जघन्य अपराध के चार आरोपितों की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज

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दरभंगा, 28 सितंबर (हि.स.)।

दरभंगा सिविल कोर्ट की अलग-अलग अदालतों ने जघन्य अपराध के आरोप में दर्ज मामलों में चार आरोपितों की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी। पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश सुलेखा झा की अदालत ने नाबालिग बच्ची के अपहरण के आरोप में दर्ज कमतौल थाना कांड संख्या 212/26 के नामजद आरोपित प्रकाश यादव की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज की।

लोक अभियोजक अमरेन्द्र नारायण झा ने बताया कि बकाया लेन-देन के विवाद में गोली मारने के आरोप में दर्ज विश्वविद्यालय थाना कांड संख्या 55/26 के आरोपी रानीपुर निवासी धीरज यादव की अग्रिम जमानत अर्जी तृतीय एडीजे भूपेन्द्र सिंह की अदालत ने खारिज कर दी।

इसी अदालत ने जानलेवा हमला के आरोप में दर्ज बहादुरपुर थाना प्राथमिकी संख्या 248/26 के आरोपी मो साकिर तथा जबरन दुकान में आग लगाने के आरोप में दर्ज विश्वविद्यालय थाना प्राथमिकी संख्या 305/25 के आरोपी मो शाहिल कुमार उर्फ आदित्य कुमार की भी अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी।

पीपी झा ने बताया कि अब इन सभी आरोपितों को जमानत के लिए संबंधित न्यायालयों में आत्मसमर्पण करना होगा अथवा पटना उच्च न्यायालय में अर्जी दाखिल करनी होगी।

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हिन्दुस्थान समाचार / Krishna Mohan Mishra