अवैध शराब मामले में अभियुक्त को 8 वर्ष की सजा, एक लाख रुपये का जुर्माना
भागलपुर, 30 मई (हि.स.)। अवैध शराब तस्करी से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में उत्पाद न्यायालय-2 ने शनिवार को दोषी चालक को कड़ी सजा सुनाई है।
सबौर-गोराडीह थाना कांड संख्या 437/22 एवं विशेष उत्पाद वाद संख्या 3555/2022 में सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने अभियुक्त सोनू कुमार को दोषी करार देते हुए 8 वर्ष के कारावास तथा 1 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। साथ ही न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि यदि अभियुक्त जुर्माने की राशि जमा नहीं करता है, तो उसे 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
मामला 17 अक्टूबर 2022 का है अभियोजन के अनुसार, सबौर-गोराडीह क्षेत्र में पुलिस द्वारा चलाए जा रहे सघन वाहन जांच एवं छापेमारी अभियान के दौरान एक कार को रोका गया था। तलाशी के दौरान वाहन से अवैध शराब बरामद की गई थी। उस समय कार में तीन लोग सवार थे।
पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीनों को गिरफ्तार किया था। बाद में मामले की सुनवाई के दौरान दो अभियुक्त फरार हो गए, जबकि चालक सोनू कुमार न्यायालय में उपस्थित हुआ।
साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने सोनू कुमार को दोषी मानते हुए कठोर सजा सुनाई। मामले में कार में सोनू कुमार के अलावा रोहित कुमार और विनीत कुमार तिवारी भी सवार थे।
इस मामले की सुनवाई शिवकुमार शर्मा की अदालत में चल रही थी। मामले की जानकारी देते हुए भोला कुमार मंडल ने बताया कि न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त को दोषी पाते हुए यह सजा सुनाई है।
न्यायालय के इस फैसले को अवैध शराब तस्करी के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिससे ऐसे मामलों में संलिप्त लोगों को कड़ा संदेश जाएगा।
हिन्दुस्थान समाचार / बिजय शंकर

