बम ब्लास्ट केस में दो दोषियों को 10-10 साल की सजा
भागलपुर, 22 जुलाई (हि.स.)। जिले के चर्चित काजवलीचक बम ब्लास्ट मामले में करीब चार साल बाद बुधवार को अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है। व्यवहार न्यायालय ने दो दोषियों को 10-10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
उल्लेखनीय है कि भागलपुर के ततारपुर थाना क्षेत्र स्थित काजवलीचक में 3 मार्च 2022 की देर रात बम बनाने के दौरान हुए भीषण विस्फोट में 14 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि करीब 10 लोग घायल हुए थे। धमाका इतना जबरदस्त था कि आसपास के कई मकान भी क्षतिग्रस्त हो गए थे। इस मामले में कुल सात लोगों को आरोपित बनाया गया था। इनमें दो आरोपिताें की सुनवाई के दौरान मौत हो गई। वहीं शेष पांच आरोपिताें में से तीन को अदालत ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया, जबकि मोहम्मद आजाद और नवीन मंडल को दोषी करार दिया।
भागलपुर व्यवहार न्यायालय में न्यायिक पदाधिकारी ज्योति कुमार कश्यप की अदालत ने दोनों दोषियों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर तीन महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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हिन्दुस्थान समाचार / बिजय शंकर

