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पश्चिम जयंतिया हिल्स में पेट्रोल-डीजल की खुली बिक्री पर रोक

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पश्चिम जयंतिया हिल्स में पेट्रोल-डीजल की खुली बिक्री पर रोक


जोंवाई (मेघालय), 21 अगस्त (हि.स.)। मेघालय के पश्चिम जयंतिया हिल्स जिला प्रशासन ने जिले में पेट्रोल और डीजल की खुली मात्रा में बिक्री एवं वितरण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। प्रशासन ने यह कदम सार्वजनिक सुरक्षा तथा जारी आंदोलन के और तेज होने की आशंका को देखते हुए उठाया है।

जिला मजिस्ट्रेट ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 223 के तहत यह आदेश जारी किया है, जो अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा। प्रशासन के अनुसार, प्रतिबंध का उद्देश्य लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ सार्वजनिक एवं निजी संपत्तियों को संभावित नुकसान से बचाना और किसी अप्रिय घटना को रोकना है।

आदेश के तहत बिना अनुमति जरीकेन, बोतल या अन्य कंटेनरों में पेट्रोल और डीजल की बिक्री प्रतिबंधित कर दी गई है। प्रशासन ने कहा कि पेट्रोलियम उत्पादों की अनाधिकृत बिक्री और जमाखोरी से आग लगने का खतरा बढ़ सकता है तथा इससे जान-माल और कानून-व्यवस्था पर गंभीर असर पड़ सकता है।

यह निर्णय खासी स्टूडेंट्स यूनियन (केएसयू) द्वारा एक दिन पहले आयोजित रैली के बाद लिया गया है। प्रशासन ने मौजूदा स्थिति और आंदोलन के और व्यापक होने की आशंका को देखते हुए इसे आवश्यक कदम बताया है।

प्रशासन ने स्पष्ट किया कि प्रतिबंध पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के अनुरूप भी है। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ बीएनएस की धारा 223 और अन्य संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

हालांकि, मोबाइल टावरों और सड़क निर्माण कंपनियों के लिए डीजल की आपूर्ति जारी रहेगी। ऐसी आपूर्ति जिला मजिस्ट्रेट के मौजूदा आदेशों तथा पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 और अन्य लागू नियमों के पालन के अधीन होगी।

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हिन्दुस्थान समाचार / श्रीप्रकाश