विशेष टीईटी परीक्षा को लेकर तामुलपुर में निषेधाज्ञा लागू
तामुलपुर (असम), 26 जून (हि.स.)। विशेष असम शिक्षक पात्रता परीक्षा (स्पेशल टीईटी)-2026 के शांतिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित आयोजन को सुनिश्चित करने के लिए तामुलपुर जिला प्रशासन ने 28 जून को आयोजित होने वाली परीक्षा के मद्देनजर विभिन्न प्रतिबंध लागू किए हैं।
जिला दंडाधिकारी सिमी करन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी करते हुए तामुलपुर हायर सेकेंडरी स्कूल, तामुलपुर सीनियर सेकेंडरी स्कूल तथा तामुलपुर सीनियर सेकेंडरी स्कूल (कॉमर्स) परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में परीक्षार्थियों, अधिकृत स्क्राइब, परीक्षा कर्मियों और जिला प्रशासन से अधिकृत व्यक्तियों को छोड़कर अन्य सभी लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी है।
आदेश के अनुसार परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में निजी वाहनों के आवागमन और पार्किंग पर भी प्रतिबंध रहेगा। केवल सरकारी कार्य में लगे अधिकृत वाहन ही इस क्षेत्र में प्रवेश कर सकेंगे। इसके अलावा परीक्षा केंद्रों के भीतर मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, स्मार्टवॉच तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने पर भी रोक लगाई गई है। यह छूट केवल परीक्षा केंद्र प्रभारी और अधिकृत अधिकारियों को होगी।
परीक्षा अवधि के दौरान केंद्रों के आसपास 100 मीटर के दायरे में खाद्य स्टॉल, अस्थायी दुकानें अथवा अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान लगाने की अनुमति नहीं होगी। परीक्षार्थियों को उनके कक्ष तक पहुंचाने का कार्य भी केवल परीक्षा केंद्र के अधिकृत कर्मचारियों द्वारा ही किया जाएगा।
जिला प्रशासन ने कहा है कि परीक्षा को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से ये प्रतिबंध लगाए गए हैं। आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
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हिन्दुस्थान समाचार / श्रीप्रकाश

