असम विस चुनाव के लिए मंगलवार की शाम को समाप्त होगा चुनाव प्रचार
गुवाहाटी, 06 अप्रैल (हि.स.)। चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि असम विधानसभा चुनाव 2026 के तहत सभी विधानसभा क्षेत्रों में साइलेंट पीरियड 7 अप्रैल को शाम 5:00 बजे से लागू हो जाएगा। यह मतदान समाप्ति से 48 घंटे पूर्व शुरू होगा और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 के प्रावधानों के अनुरूप होगा।
इस अवधि के दौरान सभी प्रकार के चुनाव प्रचार पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसमें जनसभाएं, रैलियां, जुलूस और अन्य प्रचार गतिविधियां शामिल हैं। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के माध्यम से चुनाव संबंधित सामग्री का प्रसारण भी प्रतिबंधित रहेगा।
इस दौरान किसी भी माध्यम से वोट मांगना, जैसे कि बल्क एसएमएस, फोन कॉल या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए प्रचार करना पूरी तरह निषिद्ध रहेगा। मतदाताओं को प्रभावित करने का कोई भी प्रयास कानून का उल्लंघन माना जाएगा।
चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद बाहरी राजनीतिक कार्यकर्ताओं और पार्टी प्रतिनिधियों, जो संबंधित क्षेत्र के मतदाता नहीं हैं, उन्हें तुरंत क्षेत्र छोड़ना होगा। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को इस निर्देश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है ताकि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव वातावरण बना रहे।
इसके अलावा, धारा 126(1)(बी) के तहत मतदान समाप्ति से पूर्व 48 घंटों के दौरान टीवी, सिनेमैटोग्राफ या अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों पर एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल या किसी भी प्रकार के सर्वेक्षण परिणामों का प्रसारण प्रतिबंधित रहेगा।
असम के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग गोयल ने सभी उम्मीदवारों, राजनीतिक दलों और मीडिया संगठनों से इन दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करने की अपील की है। उन्होंने चेतावनी दी कि किसी भी प्रकार के उल्लंघन पर कानून के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
हिन्दुस्थान समाचार / श्रीप्रकाश

