तामुलपुर में एपीएससी परीक्षा को लेकर धारा 163 लागू
तामुलपुर (असम), 04 जुलाई, (हि.स.)। असम लोक सेवा आयोग (एपीएससी) की संयुक्त प्रतियोगी (प्रारंभिक) परीक्षा-2025 के शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष आयोजन के लिए तामुलपुर जिला प्रशासन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू की है।
आदेश के अनुसार, रविवार को होने जा रही तामुलपुर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय स्थित परीक्षा केंद्र के 100 मीटर के दायरे में अनधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश पर रोक रहेगी। परीक्षार्थियों को मोबाइल फोन एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण परीक्षा कक्ष में ले जाने की अनुमति नहीं होगी, जबकि अभिभावकों से अनावश्यक भीड़ नहीं लगाने की अपील की गई है। परीक्षा समाप्त होने तक यह आदेश प्रभावी रहेगा तथा उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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हिन्दुस्थान समाचार / श्रीप्रकाश

