नगांव में मतगणना से पहले निषेधाज्ञा लागू
नगांव (असम), 2 मई (हि.स.)। असम के नगांव जिले में विधानसभा चुनाव 2026 की मतगणना के मद्देनज़र जिला प्रशासन ने शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 163, बीएनएसएस के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है।
जिलाधिकारी देवाशीष शर्मा द्वारा जारी आदेश के अनुसार नगांव सरकारी बॉयज़ एचएस स्कूल, नगांव सरकारी गर्ल्स एचएस स्कूल तथा डॉसन एचएस एवं एमपी स्कूल के 100 मीटर के दायरे में पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस क्षेत्र को पैदल क्षेत्र घोषित किया गया है।
आदेश में पटाखों के उपयोग और बिक्री पर निर्धारित सीमा से अधिक शोर वाले पटाखों पर रोक, हवाई पटाखों के उपयोग पर प्रतिबंध, बिना अनुमति विजय जुलूस निकालने तथा बिना अनुमति लाउडस्पीकर के उपयोग पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही हथियार, आग्नेयास्त्र, विस्फोटक सामग्री और अन्य खतरनाक उपकरणों के साथ घूमने पर भी रोक रहेगी।
अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान, न्यायालय और धार्मिक स्थलों के आसपास के 100 मीटर क्षेत्र को साइलेंस ज़ोन घोषित करते हुए वहां पटाखों के उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है। पेट्रोल पंप और अन्य संवेदनशील स्थलों के पास भी पटाखों के उपयोग पर रोक रहेगी।
यह आदेश 30 अप्रैल से तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा। चुनाव ड्यूटी में लगे प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस और अर्धसैनिक बलों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है।
हिन्दुस्थान समाचार / श्रीप्रकाश

