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कोकराझार में चुनाव अवधि के दौरान धारा 163 बीएनएसएस के तहत निषेधाज्ञा लागू

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कोकराझार (असम), 16 मार्च (हि.स.)। असम विधानसभा चुनाव 2026 को शांतिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से कोकराझार जिला प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं। जिला मजिस्ट्रेट पंकज चक्रवर्ती ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत पूरे कोकराझार जिले में निषेधाज्ञा जारी कर दी है।

जारी आदेश के अनुसार चुनाव अवधि के दौरान बिना अनुमति पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके साथ ही शैक्षणिक संस्थानों, सरकारी कार्यालयों तथा अतिथि गृहों के परिसर का चुनाव प्रचार के लिए बिना अनुमति उपयोग करने पर भी रोक लगाई गई है।

प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार आग्नेयास्त्र, विस्फोटक पदार्थ, ज्वलनशील सामग्री तथा किसी भी प्रकार के ऐसे हथियार को साथ लेकर चलना, जिससे व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पहुंच सकता हो, पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। इसके अलावा सार्वजनिक या निजी स्थानों पर पटाखे फोड़ने तथा आतिशबाजी करने पर भी रोक लगाई गई है, ताकि शांति एवं कानून-व्यवस्था बनी रहे।

आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी प्रकार की जनसभा, रैली या जुलूस आयोजित नहीं किया जा सकेगा। साथ ही भड़काऊ या सांप्रदायिक भाषण देना, राष्ट्रविरोधी या राज्यविरोधी नारे लगाना, पोस्टर, बैनर और दीवार लेखन के माध्यम से सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने वाले संदेश फैलाना भी प्रतिबंधित रहेगा।

चुनाव अवधि के दौरान बिना अनुमति सार्वजनिक भोज या पार्टी आयोजित करना, मतदाताओं को शराब, नशीले पदार्थ, नकद धनराशि या अन्य किसी प्रकार के प्रलोभन देना भी सख्त रूप से वर्जित किया गया है।

हालांकि, आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि ड्यूटी पर तैनात पुलिस, अर्धसैनिक बलों तथा अन्य अधिकृत कानून प्रवर्तन एजेंसियों के सदस्यों पर हथियार रखने संबंधी यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।

जिला प्रशासन के अनुसार यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और चुनाव अवधि के दौरान पूरे कोकराझार जिले में प्रभावी रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की संबंधित धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

हिन्दुस्थान समाचार / किशोर मिश्रा