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पवन खेड़ा की गिरफ्तारी कभी भी संभव : महाधिवक्ता

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पवन खेड़ा की गिरफ्तारी कभी भी संभव : महाधिवक्ता


गुवाहाटी, 24 अप्रैल (हि.स.)। असम के महाधिवक्ता देवजीत लोन सैकिया ने शुक्रवार को कहा कि कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को किसी भी समय गिरफ्तार किया जा सकता है, क्योंकि गौहाटी उच्च न्यायालय ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि मामला प्रपंच और जालसाजी से जुड़ा है, जिसे गंभीर अपराध मानते हुए राहत देने से इनकार किया गया। अदालत के इस फैसले के बाद अब उनके खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई का रास्ता साफ हो गया है।

आरोप है कि पवन खेड़ा ने मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्व सरमा की पत्नी रिनिकी भुइयां शर्मा के कथित फर्जी पासपोर्ट से संबंधित जानकारी के आधार पर भ्रामक प्रचार किया था। इस मामले को दस्तावेजों की जालसाजी और भ्रामक सूचना फैलाने से जुड़ा गंभीर मामला माना जा रहा है।

हिन्दुस्थान समाचार / श्रीप्रकाश