पवन खेड़ा को असम में अपनानी होगी न्यायिक प्रक्रिया: असम के महाधिवक्ता
गुवाहाटी, 17 अप्रैल (हि.स.)। असम सरकार के महाधिवक्ता देबोजीत लोन सैकिया ने शुक्रवार को कहा कि उच्चतम् न्यायालय में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की याचिका खारिज होने के बाद उन्हें असम के न्यायालय में न्यायिक प्रक्रिया अपनानी होगी।
उन्होंने आज मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पवन खेड़ा ने तेलंगाना हाई कोर्ट द्वारा दिए गए जमानत आदेश पर लगी रोक को चुनौती देते हुए खेड़ा ने उच्चतम् न्यायालय में याचिका दायर की थी। उन्होंने अपने पक्ष में राहत की मांग की थी।
लेकिन, उच्चतम् न्यायालय ने उनकी याचिका को खारिज करते हुए आज उन्हें असम की अदालत में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन करने की सलाह दी।
महाधिवक्ता देबोजीत लोन सैकिया ने बताया कि न्यायालय के इस निर्णय के बाद खेड़ा को अब असम के न्यायालयों में ही उचित कानूनी प्रक्रिया अपनानी होगी।
हिन्दुस्थान समाचार / श्रीप्रकाश

