एनआईए की विशेष अदालत में अखिल के खिलाफ आरोप तय
- सीएए मामले में कोर्ट ने अखिल समेत चार लोगों को माना दोषी
गुवाहाटी, 22 अक्टूबर (हि.स.)। एनआईए की विशेष अदालत ने आज शिवसागर के विधायक अखिल गोगोई और उनके अन्य तीन सहयोगियों के खिलाफ नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) विरोधी आंदोलन में उनकी भूमिका के लिए यूएपीए और आईपीसी की धाराओं के तहत आरोप तय किए हैं।
एनआईए के विशेष न्यायाधीश एसके शर्मा ने अखिल गोगोई के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, यूएपीए की धारा 18 (साजिश) और आईपीसी की धारा 120बी (आपराधिक साजिश), 153ए (शत्रुता को बढ़ावा देना) और 153बी के तहत आरोप तय किए हैं।
वहीं, धैर्य कोंवर, बिट्टू सोनोवाल और मानस कोंवर के खिलाफ यूएपीए की धारा 18 और आईपीसी की 120बी के तहत आरोप तय किए गए। देखना यह है कि इन अपराधों के लिए अदालत इन्हें द्वारा क्या सजा दी जाती है।
हिन्दुस्थान समाचार / श्रीप्रकाश