कोरिडांग उपचुनाव के लिए नगालैंड में मतदाताओं को वेतन सहित अवकाश घोषित
कोहिमा, 26 मार्च (हि.स.)। नगालैंड सरकार ने मोकोकचुंग जिले के कोरिडांग विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव के मद्देनज़र 9 अप्रैल को मतदाताओं के लिए वेतन सहित अवकाश घोषित किया है, ताकि वे अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।
आधिकारिक सूत्रों ने गुरुवार को बताया कि जारी अधिसूचना के अनुसार, यह अवकाश सरकारी कार्यालयों, बैंकों, वित्तीय संस्थानों, निजी प्रतिष्ठानों और औद्योगिक इकाइयों में कार्यरत कर्मचारियों के साथ-साथ दैनिक वेतनभोगी और आकस्मिक श्रमिकों पर भी लागू होगा। शिफ्ट में कार्य करने वाले कर्मचारी और क्षेत्र से बाहर कार्यरत मतदाता भी इसके दायरे में आएंगे।
अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि जो मतदाता अपने निर्वाचन क्षेत्र से बाहर कार्यरत हैं, वे भी इस सुविधा के पात्र होंगे। हालांकि, ऐसे मामलों में जहां किसी कर्मचारी की अनुपस्थिति से संस्था को गंभीर नुकसान या खतरा हो सकता है, वहां यह प्रावधान लागू नहीं होगा।
इसी बीच, राज्यपाल ने वित्तीय वर्ष के समापन को देखते हुए 28 मार्च को कोहिमा स्थित सरकारी कार्यालयों के लिए कार्य दिवस घोषित किया है। इसके साथ ही, परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के तहत बैंक और वित्तीय संस्थान भी उस दिन खुले रहेंगे। सरकार ने सभी विभागों को अधिकारियों और कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
हिन्दुस्थान समाचार / श्रीप्रकाश

