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एक और मामले में अखिल गोगोई दोषमुक्त, 14 साल बाद अदालत ने सुनाया फैसला

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एक और मामले में अखिल गोगोई दोषमुक्त, 14 साल बाद अदालत ने सुनाया फैसला


गुवाहाटी, 2 नवंबर (हि.स.)। असम के विधायक एवं राइजर दल के अध्यक्ष अखिल गोगोई को एक और मामले में राहत मिली है। व्यवसायी कैलाश लोहिया के अंगरक्षक द्वारा दर्ज कराए गए मामले में अदालत ने सोमवार को उन्हें दोषमुक्त कर दिया। इस मामले में करीब 14 साल बाद अदालत का फैसला आया है।

अखिल गोगोई की ओर से अधिवक्ता तपन देउरी, ज्योति राभा और अजंता पेगू ने अदालत में पक्ष रखा और दलीलें पेश कीं।

अदालत के इस फैसले से अखिल गोगोई को एक और कानूनी राहत मिली है।

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हिन्दुस्थान समाचार / श्रीप्रकाश