मेडिकल लापरवाही मामले में अस्पताल को 5.65 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश
गुवाहाटी, 19 अगस्त (हि.स.)। असम राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने गुवाहाटी स्थित दिसपुर पॉलीक्लिनिक एंड हॉस्पिटल को प्रसव के बाद इलाज के दौरान झुलसी महिला को कुल 5,65,713 रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया है।
मामला 14 अगस्त, 2018 का है। शिकायतकर्ता ने अस्पताल में सीजेरियन डिलीवरी कराई थी। इसके बाद उसे रिकवरी रूम में ले जाया गया, जहां अर्धचेतन अवस्था में उसके पास इलेक्ट्रिक हीटर रखे जाने के कारण उसके दाहिने पैर में गंभीर जलने की चोट लग गई।
आयोग ने अपने फैसले में कहा कि घटना अस्पताल के अंदर हुई थी और अस्पताल अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहा। आयोग ने अस्पताल को लापरवाही के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए शिकायतकर्ताओं को मुआवजा देने का आदेश दिया।
मुआवजे में चिकित्सा खर्च के लिए 40,713 रुपये, दर्द एवं परेशानी के लिए एक लाख रुपये, मानसिक एवं शारीरिक कष्ट के लिए दो लाख रुपये, जीवन की सुविधाओं के नुकसान के लिए एक लाख रुपये, मां के स्तनपान कराने में असमर्थ रहने के कारण बच्चे को हुई असुविधा के लिए एक लाख रुपये और मुकदमे के खर्च के लिए 25,000 रुपये शामिल हैं।
आयोग ने अस्पताल को फैसले की तारीख से छह सप्ताह के भीतर यह राशि रजिस्ट्री में जमा करने का निर्देश दिया है। निर्धारित अवधि में भुगतान नहीं करने पर फैसले की तारीख से वास्तविक भुगतान तक 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देना होगा।
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हिन्दुस्थान समाचार / श्रीप्रकाश

