विस चुनाव से पूर्व कामरूप (मेट्रो) जिला प्रशासन का निर्देश, लाइसेंसी हथियार जमा करने के आदेश
गुवाहाटी, 25 फरवरी (हि.स.)। असम विधानसभा के आगामी आम चुनाव के मद्देनज़र चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण एवं विधि-व्यवस्था बनाए रखते हुए संपन्न कराने के उद्देश्य से कामरूप (मेट्रो) जिला प्रशासन ने हथियारों के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं।
जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त, कामरूप (मेट्रो) द्वारा आर्म्स एक्ट, 1959 की धारा 17(3)(ख) एवं 21(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश जारी किया गया है। आदेश के अनुसार जिले में किसी भी प्रकार के हथियार के धारण एवं भंडारण पर प्रतिबंध लगाया गया है। सभी वैध शस्त्र अनुज्ञापत्रधारियों को निर्देश जारी होने की तिथि से सात दिनों के भीतर अपने-अपने लाइसेंसी हथियार एवं गोलाबारूद संबंधित थाने में जमा कराने होंगे।
जमा किए गए हथियार चुनाव परिणाम घोषित होने के एक सप्ताह बाद तक, अर्थात संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया पूर्ण होने तक, संबंधित थाने में सुरक्षित रखे जाएंगे। प्रत्येक जमा किए गए हथियार के बदले संबंधित थाना प्रभारी द्वारा रसीद प्रदान की जाएगी तथा निर्धारित अवधि के बाद हथियार अनुज्ञापत्रधारी को वापस कर दिए जाएंगे।
यदि कोई संस्था, विभाग या व्यक्ति इस आदेश से छूट चाहता है तो उसे अपने शस्त्र अनुज्ञापत्र संख्या, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर (यूआईएन), हथियार संख्या तथा छूट के कारण का उल्लेख करते हुए आयुक्त कार्यालय में लिखित आवेदन देना होगा, ताकि आवश्यक कार्रवाई की जा सके।
निर्धारित अवधि के भीतर हथियार जमा नहीं करने वाले अनुज्ञापत्रधारियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 तथा शस्त्र अधिनियम के प्रावधानों के तहत विधिक कार्रवाई की जाएगी।
हिन्दुस्थान समाचार / श्रीप्रकाश

