इटानगर की पुलिस ने जबरन चंदा मांगने वालों से सावधान रहने का किया आह्वान
इटानगर, 22 अक्टूबर (हि.स.)। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी इटानगर की पुलिस ने एक सार्वजनिक एडवाइजरी जारी की है। इसमें लोगों को उन व्यक्तियों से सावधान रहने को कहा गया है, जो स्वयं को विभिन्न संगठनों, यूनियनों या संघों का प्रतिनिधि बताकर जबरन चंदा या पैसे की मांग करते हैं।
राजधानी पुलिस की ओर से जारी एडवाइजरी के अनुसार, बाजार के प्रतिनिधियों, व्यापारियों और कारोबारी समुदाय के लोगों से ऐसी शिकायतें मिली हैं कि कुछ लोग चंदे या योगदान के नाम पर दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से पैसे की मांग कर रहे हैं।
पुलिस ने स्पष्ट किया है कि चंदा हमेशा स्वेच्छा से दिया जाना चाहिए। पैसे वसूलने के लिए धमकी देना, डराना-धमकाना या नुकसान पहुंचाने का डर दिखाना 'जबरन वसूली' की श्रेणी में आता है। भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 308 के तहत यह एक दंडनीय अपराध है। एडवाइजरी में यह भी कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति पैसे ऐंठने के लिए धमकी देता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, भले ही उसे कोई रकम न मिली हो।
इटानगर पुलिस ने व्यापारियों, दुकानदारों और आम जनता से अपील की है कि वे ऐसी घटनाओं की सूचना संबंधित पुलिस स्टेशन या राजधानी पुलिस कंट्रोल रूम को दें। लोगों को सलाह दी गई है कि वे ऐसे संदेश, मांग पत्र, रसीदें, भुगतान का विवरण और सीसीटीवी फुटेज संभाल कर रखें, ताकि पुलिस उचित कानूनी कार्रवाई कर सके।
पुलिस ने यह भी भरोसा दिलाया है कि मिली हुई जानकारी को पूरी गोपनीयता के साथ रखा जाएगा और सूचना देने वालों की पहचान गुप्त रखी जाएगी।
हिन्दुस्थान समाचार / तागू निन्गी

