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राज्य भर की फार्मेसी और दवा दुकानों की जांच का आदेश

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इटानगर, 31 जुलाई (हि.स.)। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने कानूनी, पेशेवर और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स का पालन सुनिश्चित करने के लिए राज्य भर की फार्मेसी और दवा की दुकानों की जांच का आदेश दिया है।

अधिकारियों के अनुसार, यह आदेश 30 जुलाई को हेल्थ सर्विस डायरेक्टरेट (ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन) के असिस्टेंट ड्रग्स कंट्रोलर गेबॉम्ब तायेंग ने जारी किया है। इसमें सभी ज़ोनल लाइसेंसिंग अथॉरिटीज़ और ड्रग कंट्रोलर ऑफिसर्स को अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में दवा की दुकानों, फार्मासिस्टों और दवा से जुड़े संस्थानों की जांच करने का निर्देश दिया गया।

यह कदम राज्य भर में फार्मेसी संस्थानों में गैर कानूनी दवा दुकान चलाने को लेकर जताई गई चिंताओं के बाद उठाया गया है।

आदेश के अनुसार, अधिकारियों से कहा गया है कि वे मालिकाना हक और कानूनी दस्तावेजों, रजिस्टर्ड फार्मासिस्टों की नियुक्ति और इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टोरेज सुविधाओं और परिसर की पर्याप्तता की जांच करें। वे यह भी देखेंगे कि क्या संस्थान ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 और लागू राज्य नियमों के प्रावधानों का पालन करते हैं या नहीं।

जांच में वैध दवा लाइसेंस, दवा रखने की स्थिति (जिसमें कोल्ड-चेन की ज़रूरतें शामिल हैं), स्टॉक रजिस्टर, इनवॉइस और खरीद के रिकॉर्ड की जांच शामिल होगी।

अधिकारियों को एक्सपायर हो चुकी, नकली या बिना मंज़ूरी वाली दवाओं की पहचान करने, फार्मासिस्टों की योग्यता और स्टेट फार्मेसी काउंसिल के साथ उनके रजिस्ट्रेशन की जांच करने, और जहां ज़रूरी हो, काम के घंटों के दौरान योग्य फार्मासिस्टों की मौजूदगी सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया गया है।

डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर्स को निर्देश दिया गया है कि वे जांच टीमों को सुविधा दें ताकि यह प्रक्रिया सुचारू रूप से चल सके।

ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन ने सभी जांच अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे सख़्त पालन सुनिश्चित करने के लिए 14 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट जमा करें।

आदेश में कहा गया है कि राज्यव्यापी जांच का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि अरुणाचल प्रदेश में बेची जाने वाली दवाएं सुरक्षित, असरदार और अच्छी क्वालिटी की हों, और जन स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए केवल योग्य पेशेवरों द्वारा ही दी जाएं।

हिन्दुस्थान समाचार / तागू निन्गी