जुबीन गर्ग हत्याकांड : गौहाटी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने नामंजूर की श्यामकानु की जमानत याचिका
गुवाहाटी, 13 मई, (हि.स.)। जुबीन गर्ग हत्याकांड के मुख्य आरोपित श्यामकानु महंत को बुधवार को गौहाटी उच्च न्यायालय से बड़ा झटका लगा। न्यायमूर्ति पार्थिव ज्योति सैकिया की एकल पीठ ने उनकी जमानत याचिका को स्वीकार नहीं किया।
बुधवार को मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन और बचाव पक्ष की ओर से दलीलें पेश की गईं। दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद न्यायालय ने जमानत याचिका स्वीकार करने से सीधे इनकार कर दिया।
सूत्रों के अनुसार, जमानत याचिका खारिज होने के बाद कोलकाता से पहुंचे महंत के अधिवक्ता ने उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार कार्यालय में मामले से संबंधित आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की।
उल्लेखनीय है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वारा कई बार जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद श्यामकानु महंत ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। मामले की संवेदनशीलता और जनचर्चा के कारण यह प्रकरण लगातार सुर्खियों में बना हुआ है।
उल्लेखनीय है कि इसी वर्ष अप्रैल माह में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने चार्जशीट पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया था और बाद में 30 अप्रैल को महंत की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
ज्ञात हो कि मामले के एक अन्य मुख्य आरोपित सिद्धार्थ शर्मा की जमानत याचिका भी इससे पहले फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वारा खारिज की जा चुकी है।
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हिन्दुस्थान समाचार / श्रीप्रकाश

