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असम विस चुनाव के दौरान एग्जिट पोल पर प्रतिबंध

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असम विस चुनाव के दौरान एग्जिट पोल पर प्रतिबंध


गुवाहाटी, 25 मार्च (हि.स.)। चुनाव आयोग ने असम विधानसभा चुनाव 2026 के मद्देनजर एग्जिट पोल के संचालन और प्रसारण पर प्रतिबंध लगा दिया है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ़ द पीपल एक्ट, 1951 की धारा 126A के तहत जारी अधिसूचना के अनुसार, 9 अप्रैल, 2026 को सुबह 7:00 बजे से 29 अप्रैल 2026 को शाम 6:30 बजे तक एग्जिट पोल के आयोजन, प्रकाशन या प्रसारण पर रोक रहेगी। इस अवधि के दौरान प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या किसी भी अन्य माध्यम से एग्जिट पोल का प्रचार-प्रसार नहीं किया जा सकेगा।

आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि अधिनियम की धारा 126(1)(बी) के तहत मतदान समाप्त होने से 48 घंटे पहले तक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी प्रकार की चुनावी सामग्री, जिसमें ओपिनियन पोल या अन्य सर्वेक्षण के परिणाम शामिल हैं, का प्रदर्शन प्रतिबंधित रहेगा।

असम के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग गोयल ने सभी मीडिया संस्थानों, एजेंसियों और संबंधित पक्षों से इन प्रावधानों का सख्ती से पालन करने की अपील की है, ताकि राज्य में स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित किया जा सके।

हिन्दुस्थान समाचार / श्रीप्रकाश