कोकराझार जिले में मतदान एवं मतगणना को दिन ‘ड्राई डे’ घोषित
कोकराझार (असम), 28 मार्च (हि.स.)। असम विधानसभा चुनावों के दौरान स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट पी. उदय प्रवीण ने कोकराझार जिले में ‘ड्राई डे’ घोषित किया है। जारी आदेश के अनुसार 7 अप्रैल को शाम 5:00 बजे से 9 अप्रैल की शाम 5:00 बजे तक, यानी मतदान समाप्ति के निर्धारित समय से पूर्व के 48 घंटों के दौरान जिले में शराब की बिक्री, वितरण तथा सेवन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
यह आदेश जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा असम आबकारी नियमों के तहत जारी किया गया है। इसके साथ ही 4 मई को मतगणना के दिन को भी ‘ड्राई डे’ घोषित किया गया है, जो मतगणना प्रक्रिया पूर्ण होने तक प्रभावी रहेगा। यदि पुनर्मतदान की स्थिति उत्पन्न होती है, तो उस दिन भी यह प्रतिबंध लागू रहेगा।
निर्धारित अवधि के दौरान जिले के सभी थोक गोदाम, आईएमएफएल खुदरा ‘ऑफ’ और ‘ऑन’ दुकानें, क्लब, होटल, रेस्टोरेंट तथा देशी शराब की दुकानें पूरी तरह बंद रहेंगी। साथ ही, निजी व्यक्तियों द्वारा शराब के भंडारण पर भी नियंत्रण रखा जाएगा और बिना लाइसेंस वाले स्थानों पर भंडारण के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने पर असम आबकारी अधिनियम एवं चुनाव नियमों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने सभी संबंधित पक्षों से निर्देशों का पालन करने और चुनावी अवधि के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की है।
हिन्दुस्थान समाचार / किशोर मिश्रा

