home page

अभि-नील हत्याकांड के दोषी निचली अदालत के फैसले को उच्च न्यायालय में देंगे चुनौती

 | 
अभि-नील हत्याकांड के दोषी निचली अदालत के फैसले को उच्च न्यायालय में देंगे चुनौती


नगांव (असम), 24 अप्रैल (हि.स.)। बहुचर्चित अभि-नील हत्याकांड में सजा सुनाए जाने के बाद मामला अब उच्च न्यायालय तक पहुंचेगा। मामले में दोषी ठहराए गए 20 लोगों के अधिवक्ता मानस शरणिया ने शुक्रवार को कहा कि वे निचली अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे।

उल्लेखनीय है कि नगांव जिला एवं सत्र न्यायालय ने शुक्रवार को सभी 20 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया।

इससे पहले 20 अप्रैल को इसी अदालत ने सभी आरोपितों को दोषी करार दिया था। यह मामला उस समय पूरे राज्य में व्यापक जन आक्रोश का कारण बना था।

उल्लेखनीय है कि 8 जून, 2018 को कार्बी आंगलोंग जिले के डकमोका पांजुरी गांव में उन्मादी भीड़ ने दो युवकों अभिजीत नाथ और नीलोत्पल दास की पीट-पीटकर हत्या कर दी थी।

सजा सुनाए जाने के बाद पीड़ित परिवारों ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि वे अदालत के इस फैसले से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हैं।

हिन्दुस्थान समाचार / श्रीप्रकाश