ब्लू डायमंड रेस्टोरेंट को सील करने का आदेश
कोकराझार (असम), 20 सितम्बर (हि.स.)। कोकराझार के वार्ड संख्या-7 के आरएनबी रोड स्थित ब्लू डायमंड रेस्टोरेंट को सार्वजनिक सुरक्षा एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के मद्देनजर उसे बंद कर सील करने का आदेश जारी किया गया है। यह आदेश कोकराझार के जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय द्वारा 20 सितंबर, 2026 को जारी किया गया।
आदेश के अनुसार, कोकराझार के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। रिपोर्ट में 27 अगस्त, 2026 को हुई एक घटना के संबंध में कोकराझार थाना कांड संख्या 133/2026 दर्ज किए जाने का उल्लेख है। मामला भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 127(2), 75(2) एवं 76 तथा पॉक्सो अधिनियम की धारा 8, 12 एवं 17 के तहत केस दर्ज किया गया है।
पुलिस रिपोर्ट के हवाले से आदेश में कहा गया है कि रेस्टोरेंट परिसर में एक 15 वर्षीय नाबालिग पीड़िता को कथित रूप से रोककर रखने तथा उसे बचाने के लिए परिसर में प्रवेश करने वाले लोगों को कथित तौर पर रोकने से संबंधित गंभीर आरोप सामने आए हैं। रिपोर्ट में नाबालिगों से जुड़ी कथित अवैध गतिविधियों को लेकर भी चिंता व्यक्त की गई है।
जिला मजिस्ट्रेट के आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि रेस्टोरेंट के संचालक द्वारा आवश्यक ट्रेड लाइसेंस एवं एफएसएसएआई लाइसेंस प्रस्तुत नहीं किया गया। इन परिस्थितियों को देखते हुए संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत रेस्टोरेंट परिसर को बंद कर सील करने का निर्देश दिया गया है।
आदेश के मुताबिक, यह कार्रवाई परिसर के आगे उपयोग को रोकने के लिए की गई है और अगले आदेश अथवा सक्षम प्राधिकारी के निर्णय तक रेस्टोरेंट बंद एवं सील रहेगा।
हिन्दुस्थान समाचार / किशोर मिश्रा

