यूसीसी के जरिए बहुविवाह और बाल विवाह पर लगेगी रोक : अतुल बोरा
गुवाहाटी, 25 मई, (हि.स.)। असम सरकार में मंत्री अतुल बोरा ने सोमवार को विधानसभा में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक पेश करते हुए कहा कि इस कानून के जरिए राज्य में बहुविवाह और बाल विवाह जैसी प्रथाओं पर रोक लगेगी। उन्होंने कहा कि बेटियों को संपत्ति में समान अधिकार भी सुनिश्चित किया जाएगा।
विधानसभा में विधेयक पेश करते हुए मंत्री ने कहा कि यूसीसी लागू होने के साथ ही राज्य की महिलाओं को न्याय मिलने का रास्ता और मजबूत होगा। उन्होंने दावा किया कि यह कानून महिलाओं को समान अधिकार और कानूनी सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।
मंत्री ने लिव-इन रिलेशनशिप को लेकर प्रस्तावित नए नियमों की भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यदि कोई युवक लिव-इन संबंध में रहने के बाद युवती को उसकी सहमति के बिना छोड़ देता है, तो उसे भरण-पोषण देना होगा।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि लिव-इन रिलेशनशिप से जन्म लेने वाले बच्चों को वैध माना जाएगा। इसके साथ ही ऐसे संबंधों में रहने वाले जोड़ों के लिए कुछ कानूनी नियमों और जिम्मेदारियों का पालन करना अनिवार्य होगा।
राज्य में यूसीसी विधेयक पेश होने के बाद राजनीतिक और सामाजिक हलकों में नई बहस शुरू हो गई है तथा इसके विभिन्न प्रावधानों को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं।
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हिन्दुस्थान समाचार / श्रीप्रकाश

