असम विस चुनाव : राजनीतिक विज्ञापनों के लिए एमसीएमसी की पूर्व अनुमति अनिवार्य
गुवाहाटी, 20 मार्च (हि.स.)। चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र सभी राजनीतिक विज्ञापनों के लिए मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी (एमसीएमसी) से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया है।
आयोग द्वारा शुक्रवार को जारी निर्देश के अनुसार, राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को टीवी, रेडियो, सोशल मीडिया समेत सभी इलेक्ट्रॉनिक और इंटरनेट आधारित माध्यमों पर विज्ञापन जारी करने से पहले प्रमाणन लेना होगा। साथ ही उम्मीदवारों को नामांकन के समय अपने आधिकारिक सोशल मीडिया खातों का विवरण देना भी अनिवार्य किया गया है।
आयोग ने पेड न्यूज और फेक न्यूज पर कड़ी निगरानी के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ़ पीपल एक्ट, 1951 के तहत राजनीतिक दलों को चुनाव समाप्ति के 75 दिनों के भीतर डिजिटल प्रचार पर हुए खर्च का विवरण भी प्रस्तुत करना होगा।
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हिन्दुस्थान समाचार / श्रीप्रकाश

