सभी मतदान केंद्रों पर सुनिश्चित होंगी न्यूनतम सुविधाएं और मतदाता सहायता : ईसीआई
गुवाहाटी, 22 मार्च (हि.स.)। चुनाव आयोग ने आम चुनावों और उपचुनावों को लेकर प्रदेशों को प्रत्येक मतदान केंद्र पर न्यूनतम् सुनिश्चित सुविधाएं (एएमएफ) और मतदाता सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किए हैं।
आयोग के अनुसार, असम विधानसभाओं के लिए आम चुनाव तथा नगालैंड और त्रिपुरा में उपचुनाव का कार्यक्रम 15 मार्च को घोषित किया गया था। इसके मद्देनजर मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ) को निर्देश दिया गया है कि सभी मतदान केंद्रों पर मतदान दिवस के दौरान आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं।
निर्देशों के तहत मतदान केंद्रों पर स्वच्छ पेयजल, छायादार प्रतीक्षा स्थल, जलयुक्त शौचालय, पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था, दिव्यांग मतदाताओं के लिए सुगम रैंप, मानक मतदान कक्ष और स्पष्ट संकेतक बोर्ड उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही कतार में खड़े मतदाताओं के लिए नियमित अंतराल पर बैठने हेतु बेंच की व्यवस्था भी की जाएगी।
मतदाता जागरूकता को सुदृढ़ करने के लिए प्रत्येक मतदान केंद्र पर चार मानकीकृत मतदाता सुविधा पोस्टर प्रदर्शित किए जाएंगे, जिनमें मतदान केंद्र का विवरण, उम्मीदवारों की सूची, क्या करें और क्या न करें, मान्य पहचान पत्रों की सूची तथा मतदान प्रक्रिया की जानकारी शामिल होगी।
इसके अतिरिक्त प्रत्येक मतदान केंद्र परिसर में मतदाता सहायता बूथ स्थापित किए जाएंगे, जहां बूथ स्तरीय अधिकारी (बीएलओ) और अन्य कर्मचारी मतदाताओं को उनके मतदान केंद्र और मतदाता सूची में क्रम संख्या खोजने में सहायता प्रदान करेंगे। इन बूथों को स्पष्ट संकेतकों के साथ आसानी से पहचानने योग्य बनाया जाएगा।
मतदाताओं की सुविधा के लिए मतदान केंद्र के प्रवेश द्वार के बाहर मोबाइल फोन जमा करने की व्यवस्था भी की जाएगी। मतदाता अपने स्विच ऑफ मोबाइल फोन निर्धारित स्वयंसेवक के पास जमा कर मतदान के बाद वापस प्राप्त कर सकेंगे।
आयोग ने दोहराया है कि इन सभी सुविधाओं और पहुंच संबंधी उपायों का प्रावधान अनिवार्य है और इसकी सख्ती से निगरानी की जाएगी, ताकि सभी मतदाताओं को सुगम और सहज मतदान अनुभव मिल सके।
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हिन्दुस्थान समाचार / श्रीप्रकाश

