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विस चुनाव काे लेकर असम में चुनाव आचार संहिता लागू

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विस चुनाव काे लेकर असम में चुनाव आचार संहिता लागू


गुवाहाटी, 16 मार्च (हि.स.)। असम विधानसभा चुनाव के मद्देनजर साेमवार से चुनाव आचार संहिता लागू हो गयी है। चुनाव आयोग की ओर से जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार सरकारी, सार्वजनिक या निजी संपत्ति की दीवार या संपत्ति को नुकसान पहुंचाना निषिद्ध किया गया है।

निजी संपत्ति की दीवार पर अनुमति के बिना पोस्टर भी नहीं लगा जा सकता है। सरकारी वाहन, भवन या प्रशासन का चुनाव प्रचार के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है। राजनीतिक विज्ञापन के लिए चुनाव आयोग से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य है।

प्रचार के लिए धार्मिक स्थान का उपयोग नहीं किया जा सकता। चुनावी आचार संहिता को कड़ाई से लागू करने के लिए राज्य के मुख्य सचिव को चुनाव आयोग द्वारा निर्देशित किया गया है।

उल्लेखनीय है कि, बीते रविवार को चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की तिथि घोषित किये जाने के साथ ही चुनाव आयोग राज्य में सक्रिय हो गया है। सड़क और सरकारी भवनों से पोस्टर एवं बैनर हटाने का सिलसिला आरंभ हो गया है।

ज्ञात हो कि असम में विधानसभा चुनाव 2026 के लिए मतदान 9 अप्रैल को होगा, जबकि मतों की गिनती लगभग एक माह बाद 4 मई को होगी। राज्य सरकार का कार्यकाल मई के मध्य तक है।

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हिन्दुस्थान समाचार / अरविन्द राय