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एसीएफ ने सरकार से एपीएफआरए के नियमों पर रोक लगाने की उठाई मांग

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इटानगर, 02 जून (हि.स.)। अरुणाचल ईसाई मंच (एसीएफ) ने अरुणाचल प्रदेश सरकार को 15 दिन का अल्टीमेटम देते हुए अरुणाचल प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम (एपीएफआरए), 1978 के तहत नियम बनाने और अधिसूचित करने की प्रक्रिया को तत्काल निलंबित करने की मांग की है।

आज मुख्यमंत्री पेमा खांडू को सौंपे गए ज्ञापन में एसीएफ ने दशकों पुराने इस कानून के तहत नियम को बनाने और अधिसूचित करने की चल रही कार्रवाई का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि अरुणाचल प्रदेश का ईसाई समुदाय इस बात से बहुत चिंतित है कि नियमों के निर्माण के माध्यम से अधिनियम के कार्यान्वयन से राज्य के लोगों के संवैधानिक अधिकारों, धार्मिक स्वतंत्रता, सामाजिक सद्भाव और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व पर दूरगामी प्रभाव पड़ सकते हैं।

एसीएफ ने आरोप लगाया कि एपीएफआरए-1978 से संबंधित उच्चाधिकार समिति (एचपीसी) की हालिया कार्रवाई अनुचित, जल्दबाजी में की जा रही है और इससे आबादी के एक बड़े वर्ग में व्यापक आशंका और असंतोष पैदा हो गया है।

संगठन ने आगे दावा किया कि विभिन्न धार्मिक निकायों, संगठनों और नागरिकों की बार-बार अपील के बावजूद, राज्य सरकार हितधारकों से पर्याप्त परामर्श किए बिना प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित प्रतीत होती है।

एसीएफ ने तीन प्रमुख मांगें रखी हैं: प्रस्तावित नियमों की अधिसूचना, कार्यान्वयन या प्रवर्तन।

सरकार द्वारा प्रक्रिया को रोकने और एपीएफआरए-1978 को निरस्त करने के संबंध में सभी प्रभावित हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श शुरू करने की सार्वजनिक घोषणा।

फोरम ने चेतावनी दी कि निर्धारित समय सीमा के भीतर अनुपालन न करने पर उसे लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शन के उपाय अपनाने के लिए विवश होना पड़ सकता है, जिसमें जन रैलियां और यहां तक कि राज्यव्यापी बंद का आह्वान भी शामिल है।

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हिन्दुस्थान समाचार / तागू निन्गी