विधानसभा ने केंद्र से शिक्षकों को टीईटी से छूट देने का प्रस्ताव पास किया
श्रीनगर, 24 सितंबर (हि.स.)।
जम्मू-कश्मीर विधानसभा ने गुरुवार को एक प्रस्ताव पास किया। इसमें 'शिक्षा का अधिकार अधिनियम' में बदलाव की मांग की गई है ताकि 31 अक्टूबर 2019 से पहले नियुक्त शिक्षकों को 'शिक्षक पात्रता परीक्षा' (टीईटी) देने से छूट मिल सके।
शिक्षा मंत्री सकीना इटू ने यह प्रस्ताव पेश किया। इसमें केंद्र सरकार से बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 23 में ज़रूरी कानूनी बदलाव करने की मांग की गई है ताकि 31 अक्टूबर 2019 से पहले नियुक्त सभी शिक्षकों को टीईटी से छूट दी जा सके।
मंत्री द्वारा पेश प्रस्ताव में कहा गया है, यह सदन सर्वसम्मति से केंद्र सरकार से आग्रह करता है कि वह 'बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009' की धारा 23 में ज़रूरी कानूनी बदलाव करे ताकि 31 अक्टूबर 2019 से पहले नियुक्त सभी शिक्षकों को टीईटी देने से छूट मिल सके।
इसमें आगे कहा गया है कि सदन केंद्र सरकार से यह भी आग्रह करता है कि वह शिक्षक पात्रता परीक्षा से छूट के लिए सभी ज़रूरी कानूनी कदम उठाए और 'राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद' के माध्यम से ज़रूरी नोटिफिकेशन जारी करे।
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हिन्दुस्थान समाचार / बलवान सिंह

