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राजौरी और कठुआ में पीएसए के तहत मवेशी तस्कर समेत दो लोग लिए हिरासत में

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जम्मू, 18 जुलाई(हि.स.)। पुलिस ने शनिवार को बताया कि जम्मू-कश्मीर के राजौरी और कठुआ ज़िलों में दो लोगों को जिनमें कथित तौर पर मवेशियों की तस्करी करने वाला एक व्यक्ति भी शामिल है कड़े 'पब्लिक सेफ्टी एक्ट' (पीएसए) के तहत हिरासत में लिया गया। पीएसए एक प्रशासनिक कानून है जिसके तहत कुछ मामलों में बिना किसी आरोप या मुकदमे के दो साल तक हिरासत में रखा जा सकता है।

पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया कि राजौरी के थानामंडी इलाके के रहने वाले मोहम्मद मुस्तफ़ा को मवेशियों की अवैध तस्करी की गतिविधियों में लगातार शामिल रहने के कारण हिरासत में लिया गया। उन्होंने कहा कि मवेशियों की तस्करी में बार-बार शामिल होने और उसकी गतिविधियों के सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए हानिकारक होने को देखते हुए पीएसए के तहत औपचारिक हिरासत आदेश जारी किया गया। आदेश के बाद आरोपी को हिरासत में ले लिया गया और राजौरी की ज़िला जेल में भेज दिया गया।

एक अन्य मामले में कठुआ पुलिस ने मरहीन के रहने वाले बाग हुसैन उर्फ बाघा पर पीएसए के तहत मामला दर्ज किया और उसे भद्रवाह की ज़िला जेल में भेज दिया।

प्रवक्ता ने बताया कि आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहने के आदी और हिस्ट्रीशीटर हुसैन को कठुआ के ज़िला मजिस्ट्रेट के आदेश पर पीएसए के तहत हिरासत में लिया गया । पुलिस ने उसका डोजियर तैयार किया था।

हिन्दुस्थान समाचार / राधा पंडिता