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स्कूल परिसर में दुर्व्यवहार और नशे की हालत में पाए जाने के आरोप में एक शिक्षक निलंबित

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राजौरी, 27 फ़रवरी (हि.स.)। राजौरी के मुख्य शिक्षा अधिकारी (सीईओ) कार्यालय ने सरकारी प्राथमिक विद्यालय लांझर, जोन मुग़ला में तैनात तृतीय श्रेणी के एक शिक्षक को दुर्व्यवहार, अनुशासनहीनता और कर्तव्य में लापरवाही के गंभीर आरोपों के मद्देनजर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

एक आधिकारिक आदेश के अनुसार यह कार्रवाई जोनल शिक्षा अधिकारी (जेडईओ) मुग़ला की रिपोर्ट के बाद की गई जिसमें कहा गया है कि 18 फरवरी, 2026 को किए गए निरीक्षण के दौरान शिक्षक स्कूल परिसर में कार्य समय के दौरान नशे की हालत में पाए गए जिससे शैक्षणिक वातावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। आदेश में आगे उल्लेख किया गया है कि शिक्षक को पहले भी ड्यूटी से अनुपस्थिति और स्कूल समय के दौरान शराब के सेवन के संबंध में स्पष्टीकरण मांगने के लिए नोटिस जारी किया गया था। हालांकि अधिकारियों ने आचरण में कोई संतोषजनक सुधार नहीं देखा।

इसके अतिरिक्त कर्मचारियों, अभिभावकों और आम जनता से लिखित शिकायतें प्राप्त हुईं जिनमें दुर्व्यवहार, कर्मचारियों का उत्पीड़न, शिक्षण कर्तव्यों में लापरवाही और सरकारी कर्मचारी के लिए अशोभनीय आचरण के आरोप लगाए गए थे। इन आरोपों को गंभीर कदाचार और जम्मू एवं कश्मीर सरकारी कर्मचारी आचरण नियम, 1971 का उल्लंघन बताते हुए राजौरी के मुख्य शिक्षा अधिकारी ने विभागीय जांच लंबित रहने तक जम्मू एवं कश्मीर सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1956 के प्रावधानों के तहत निलंबन का आदेश दिया। निलंबन अवधि के दौरान शिक्षक खावास स्थित क्षेत्रीय शिक्षा अधिकारी के कार्यालय से संबद्ध रहेंगे और नियमों के अनुसार निर्वाह भत्ता प्राप्त करने के पात्र होंगे।

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हिन्दुस्थान समाचार / सुमन लता