पीएमईजीपी में 41.17 लाख की सब्सिडी समय से पहले जारी, बैंक अधिकारी समेत दो पर एफआईआर
श्रीनगर, 21 सितंबर (हि.स.)। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जम्मू-कश्मीर ने पीएमईजीपी योजना में गंभीर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में जम्मू-कश्मीर ग्रामीण बैंक के तत्कालीन शाखा प्रमुख अरविंद सैनी, बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट फिरदौस अहमद शेख समेत अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
एसीबी के अनुसार रेबन, सोपोर स्थित बैंक शाखा में वर्ष 2021 से 2023 के दौरान पीएमईजीपी के तहत स्वीकृत ऋण खातों में नियमों का उल्लंघन करते हुए 41.17 लाख रुपये की कैपिटल सब्सिडी 25 खातों में अनिवार्य लॉक-इन अवधि पूरी होने से पहले ही जारी समायोजित कर दी गई। इनमें छह ऋण खाते बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट फिरदौस अहमद शेख और उसके परिवार के सदस्यों के नाम पर थे। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि शाखा द्वारा वित्तपोषित 46 पीएमईजीपी इकाइयों में 1.66 करोड़ रुपये की स्वीकृत/वितरित राशि के बावजूद भौतिक सत्यापन में कोई व्यावसायिक इकाई अस्तित्व में नहीं मिली। एसीबी ने इसे योजना के उद्देश्य को विफल करने और ऋण व सब्सिडी राशि के कथित दुरुपयोग का संकेत बताया है। इस संबंध में एफआईआर नंबर 05/2026 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(ंए) सहपठित 13(2) तथा आईपीसी की धाराओं 409 और 120-बी के तहत दर्ज की गई है। मामले की आगे की जांच जारी है।
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हिन्दुस्थान समाचार / सचिन खजूरिया

