दिवाली पर पटाखों की बिक्री के लिए सख्त नियम लागू, केवल ग्रीन पटाखों की मिलेगी अनुमति
कठुआ, 3 नवंबर (हि.स.)। जिला मजिस्ट्रेट कठुआ राजेश शर्मा ने दिवाली के मद्देनजर पटाखों के भंडारण और बिक्री को लेकर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत सख्त आदेश जारी किए हैं।
आदेश के अनुसार जिले में केवल ग्रीन पटाखों की बिक्री की अनुमति होगी जबकि चॉकलेट बम, चेन क्रैकर्स, धानी पटाखा, डोडोमा, सेवन शॉट्स, रॉकेट बम, काली पटाखा, गरलैंड पटाखे और स्टैट बम सहित तेज आवाज करने वाले पटाखों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
आदेश के तहत पटाखों की बिक्री केवल लाइसेंसधारक दुकानदारों द्वारा निर्धारित स्थानों पर सिंगल विंडो कमेटी से मंजूरी लेने के बाद ही की जा सकेगी। निर्धारित स्थानों के अलावा पटाखों का भंडारण और बिक्री प्रतिबंधित रहेगी। 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को पटाखों के कारोबार में लगाने पर भी रोक रहेगी।
इसके अलावा आयातित प्रतिबंधित रसायनों वाले पटाखों की बिक्री पर रोक लगाई गई है। सभी पटाखों पर एमआरपी से अधिक कीमत वसूलने की अनुमति नहीं होगी। दिवाली के बाद दुकानों पर पटाखों की खुदरा बिक्री नहीं की जा सकेगी। आदेश का उल्लंघन करने वालों के लाइसेंस रद्द करने, स्टॉक जब्त करने और कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर 8 नवंबर 2026 तक प्रभावी रहेगा। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ बीएनएस की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी
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हिन्दुस्थान समाचार / सचिन खजूरिया

