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भ्रामक ऑनलाइन सामग्री प्रसारित करने के आरोप में आगा सैयद रुहुल्लाह और जुनैद मट्टू के खिलाफ मामला दर्ज

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श्रीनगर, 04 मार्च (हि.स.)। पुलिस ने आज बताया कि डिजिटल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर झूठी, मनगढ़ंत और भ्रामक सामग्री प्रसारित करने के संबंध में विश्वसनीय सूचनाओं के आधार पर जिसका उद्देश्य भय पैदा करना, सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ना और गैरकानूनी गतिविधियों को उकसाना है, श्रीनगर पुलिस ने इस मामले में आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी और जुनैद अजीम मट्टू के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

श्रीनगर पुलिस ने कहा कि प्रथम दृष्टया, संबंधित सामग्री विकृत कथनों और अपुष्ट सूचनाओं के प्रसार को दर्शाती है जो सार्वजनिक अशांति और सामाजिक असामंजस्य पैदा करने में सक्षम है। गलत सूचना फैलाने के ऐसे जानबूझकर किए गए प्रयास शांति, सुरक्षा और समग्र स्थिरता के लिए गंभीर खतरा हैं। तदनुसार साइबर पुलिस स्टेशन, श्रीनगर में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 197(1)(घ) और 353(1)(ख) के तहत एफआईआर संख्या 02/2026 और एफआईआर संख्या 03/2026 दर्ज की गई हैं। दोनों मामलों में जांच शुरू कर दी गई है ।

श्रीनगर पुलिस सार्वजनिक शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के प्रति अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराती है। नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन सामग्री साझा करने से पहले आधिकारिक और विश्वसनीय स्रोतों से जानकारी सत्यापित करें और ऐसी अपुष्ट सामग्री प्रसारित करने से बचें जो सांप्रदायिक सद्भाव या सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ सकती है। विवरण में कहा गया है कि कानून के तहत आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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हिन्दुस्थान समाचार / सुमन लता