home page

शबीर शाह को अनावश्यक हथकड़ी न लगाने का विशेष एनआईए कोर्ट का निर्देश

 | 

जम्मू, 25 अगस्त (हि.स.)।

जम्मू की विशेष एनआईए अदालत ने जेल अधिकारियों को निर्देश दिया है कि अलगाववादी नेता शबीर अहमद शाह को केंद्रीय जेल कोट भलवाल से अस्पताल या अदालत ले जाते समय अनावश्यक रूप से हथकड़ी न लगाई जाए। 74 वर्षीय शबीर शाह ने अपनी उम्र और विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं का हवाला देते हुए हथकड़ी लगाने पर दर्द और स्वास्थ्य को और नुकसान पहुंचने की आशंका जताई थी।

विशेष न्यायाधीश एनआईए कोर्ट जम्मू प्रेम सागर ने 18 अगस्त को आवेदन का निपटारा करते हुए कहा कि जरूरत पड़ने पर जेल प्रशासन उन्हें विशेषज्ञ चिकित्सकों के पास ले जाए और जेल मैनुअल के नियमों का पालन करे। अदालत ने साथ ही पर्याप्त सुरक्षा कर्मियों के साथ उन्हें अस्पताल या अदालत ले जाने के निर्देश दिए। एनआईए ने अप्रैल 2026 में 1996 के एक पुराने आतंकी मामले की जांच अपने हाथ में ली थी और 10 जुलाई 2026 को जम्मू की विशेष एनआईए अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया था। मामले में शबीर शाह के अलावा अन्य अलगाववादी नेताओं को भी आरोपी बनाया गया है।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार / अश्वनी गुप्ता