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भूमि धोखाधड़ी मामले में श्रीनगर और बडगाम में कई स्थानों पर ली गई घरों की तलाशी

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श्रीनगर, 14 मई (हि.स.)। जम्मू-कश्मीर की अपराध शाखा की विशेष अपराध शाखा कश्मीर ने आज प्राथमिकी संख्या 06/2026 के तहत दर्ज एक भूमि धोखाधड़ी मामले के संबंध में श्रीनगर और बडगाम जिलों में कई स्थानों पर घरों की तलाशी ली।

अधिकारियों ने कहा कि हमहामा, बडगाम के एक निवासी द्वारा दर्ज कराई गई लिखित शिकायत के बाद आरपीसी की धारा 420,468 और 120-बी के तहत मामला दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि श्रीनगर के सोलिना के तारिक अहमद सोफी ने श्रीनगर के नारकारा में स्थित जमीन बेचने के बहाने उससे लाखों रुपये की धोखाधड़ी की।

जाँच के दौरान अपराध शाखा ने प्रथम दृष्टया पाया कि गुलाम अहमद सोफी के बेटे और तुलसी बाग श्रीनगर के निवासी तारिक अहमद सोफी ने मोहम्मद अब्दुल्ला वानी के बेटे और यूनानी अस्पताल, बडगाम के पास नारकारा के निवासी तारिक अहमद वानी के साथ कथित तौर पर धोखाधड़ी वाले भूमि सौदे को निष्पादित करने के लिए तत्कालीन पटवाड़ी के साथ मिलकर जाली दस्तावेजों को तैयार किया और उनका उपयोग किया।

जांच एजेंसी ने कहा कि आरोपी व्यक्ति जो भूमि दलाल के रूप में काम कर रहे थे शिकायतकर्ता को धोखा देने और लेनदेन से जुड़े धन का दुरुपयोग करने के लिए आपराधिक साजिश में शामिल हुए।

जाँच को जारी रखते हुए जाँच से संबंधित आपत्तिजनक सामग्री और अन्य साक्ष्य एकत्र करने के लिए कार्यकारी मजिस्ट्रेटों की उपस्थिति में तलाशी ली गई।

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हिन्दुस्थान समाचार / सुमन लता