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रामबन प्रशासन ने जम्मू-कश्मीर राजमार्ग पर वाणिज्यिक वाहनों के लिए एकतरफा यातायात व्यवस्था लागू की

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जम्मू, 05 नवंबर (हि.स.)। गुरुवार को जारी आदेश के अनुसार रामबन शहर में प्रवेश करने या बाहर निकलने वाले सभी मालवाहक वाहन और वाणिज्यिक यात्री वाहन जिनमें सूमो, बसें, मिनीबस और इको शामिल हैं एकतरफा यातायात मार्ग का पालन करेंगे।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की संबंधित धारा के तहत जारी ये प्रतिबंध दो महीने तक या अगले आदेश तक लागू रहेंगे।

आदेश में कहा गया है कि ये वाहन शान पैलेस नाका से शहर में प्रवेश करेंगे और बोवली बाजार, टी-चौक, बस स्टैंड और कैफेटेरिया चौक होते हुए आगे बढ़ेंगे। कैफेटेरिया चौक की ओर से वाणिज्यिक वाहनों के लिए बस स्टैंड तक पहुंच प्रतिबंधित रहेगी, यह चौक ऐसे वाहनों के लिए एकमात्र निकास बिंदु होगा। अधिसूचित मार्गों के भीतर मालवाहक वाहनों की लोडिंग और अनलोडिंग सुबह 8 बजे से रात 8 बजे के बीच सख्ती से प्रतिबंधित रहेगी।

इस आदेश का उद्देश्य यातायात की आवाजाही को नियंत्रित करना और भीड़भाड़ को रोकना है विशेष रूप से बस स्टैंड क्षेत्र, टी-चौक, बोवली बाजार और आसपास के इलाकों में।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, वरिष्ठ पुलिस यातायात अधीक्षक (एनएचडब्ल्यू) और सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी को आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से जारी किया गया है।

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हिन्दुस्थान समाचार / सुमन लता