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एनडीपीएस अधिनियम के तहत 14,45,079 रुपये मूल्य का एक आवासीय मकान जब्त

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कुपवाड़ा, 11 जुलाई (हि.स.)। मादक पदार्थों की तस्करी और मादक पदार्थों से संबंधित अपराधों से प्राप्त धन के खिलाफ अपने निरंतर अभियान को जारी रखते हुए कुपवाड़ा पुलिस ने आज मादक औषधि एवं मनोरोगी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम की धारा 68-एफ के तहत 14,45,079 रुपये मूल्य के एक आवासीय मकान को जब्त कर लिया।

पुलिस ने बताया कि जब्त की गई संपत्ति राज मोहम्मद खान पुत्र हबीबुल्लाह खान निवासी काकरपाटी दीवर लोलाब, जिला कुपवाड़ा की है।

पुलिस प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि यह कुर्की एनडीपीएस अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के अनुसार मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने और अवैध साधनों से अर्जित संपत्तियों को लक्षित करने के चल रहे प्रयासों के तहत की गई है।

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हिन्दुस्थान समाचार / सुमन लता